वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित 1250 कृषकों को 65 लाख 75 हजार 178 रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश

 

वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित 1250 कृषकों को 65 लाख 75 हजार 178 रूपये की धनराशि स्वीकृत

 

 

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के कृषकों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 65 लाख 75 हजार 178 रूपये (रूपये पैसठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) की धनराशि स्वीकृति की है। इस संबंध में आज शासनादेश जारी किया गया है।

जारी शासनादेश के अनुसार उक्त धनराशि जिलाधिकारी महोबा के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में राहत आयुक्त श्री जी0एस0 नवीन कुमार ने बताया कि जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अंदर किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा। इस माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण तथा निर्धारित प्रारूप पर अगले माह 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाए।

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